B.Com 2nd Year Workman Compensation Act Short Notes Question Answer
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लघु उत्तरीय प्रश्न –
प्रश्न 1 – श्रमिक किसे कहते हैं?
What do you mean by worker ?
उत्तर – श्रमिक अथवा श्रमजीवी (Worker)
‘श्रमिक’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या किसी एजेन्सी (जिसमें ठेकेदार भी सम्मिलित है) के माध्यम से नियोक्ता की जानकारी से या बिना जानकारी के मजदूरी पर या बिना मजदूरी पर किसी निर्माण प्रक्रिया या निर्माण प्रक्रिया के लिए कार्य में आने वाले यन्त्र या भवन के किसी भाग की सफाई के लिए निर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित या उसके लिए किए जाने वाले किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, किन्तु इसमें भारतीय संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य सम्मिलित नहीं है।
प्रश्न 2 – ऐसे व्यक्तियों की व्याख्या कीजिए जिन्हें स्पष्ट रूप से श्रमिक नहीं माना गया है।
Enumerate such persons who have been expressly declared not as workers.
उत्तर – विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय श्रमिक शब्द की परिभाषा की व्याख्या करते हैं, अर्थात् अधिनियम के विश्लेषण तथा विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के आधार पर निम्न व्यक्तियों को श्रमिक नहीं माना गया है
(1) एक राजनीतिज्ञ।
(2) जलपान गृह में उपयोग की जाने वाली प्लेटों को साफ करने वाला व्यक्ति।
(3) नियोक्ता की बिना जानकारी एवं सहमति के कार्य करने वाला व्यक्ति।
(4) एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से कारखाने में आता है,कार्य करता है और स्वेच्छा से चला जाता है।
(5) मोटर यातायात कम्पनी के व्यक्ति श्रमिक नहीं।
(6) फर्म में कार्य करने वाला साझेदार श्रमिक नहीं।
(7) ऐसा व्यक्ति जिस पर नियोक्ता का नियन्त्रण नहीं है, श्रमिक नहीं होगा। किसी केटी में ठेके पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति श्रमिक नहीं होगा।
(8) रसोईघर में नियुक्त व्यक्ति जो विक्रय के लिए सामग्री तैयार नहीं करता श्रमिक नहीं है, लेकिन यदि वह विक्रय के लिए भोजन तैयार करता है तो वह श्रमिक होगा।
उपर्युक्त के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जो कारखाने में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखते हैं श्रमिक कहलाते हैं।
श्रमिक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शारीरिक श्रम ही करता हो, एक कलाकार अथवा बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसे किसी कारखाने की निर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्य करने के लिए मजदूरी या पारिश्रमिक प्राप्त होता है श्रमिक है, कारखाने में वह व्यक्ति जो कार्य के अनुसार मजदूरी पर नियुक्त किया गया, किसी कारखाने में निर्मित माल का विक्रय करने वाला व्यक्ति श्रमिक है।
प्रश्न 3 – अस्थायी अयोग्यता का क्या अर्थ है?
What is the meaning of temporary disablement ?
उत्तर – आंशिक अयोग्यता (Partial Disablement)-आंशिक अयोग्यता से आशय ऐसी अयोग्यता से है जिससे श्रमिक की आय कमाने की क्षमता में कमी आ गयी है और ऐसी कमी अस्थायी प्रकृति की है।
धारा 2(1) (g)] Pereit stifgran retreat (Permanent Partial Disablement)—ufa किसी श्रमिक की दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसकी आय कमाने की क्षमता में कमी आ गयी हो और यह कमी स्थायी प्रकृति की हो तो इसे श्रमिक की स्थायी आंशिक अयोग्यता कहा जाता है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग में 48 प्रकार की दुर्घटनाओं का वर्णन है जिनके लगने पर स्थायी आंशिक अयोग्यता हुई मानी जाती है।
अस्थायी आंशिक अयोग्यता की दशा में अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक तभी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जबकि वह तीन दिन से अधिक की अवधि के लिए आंशिक रूप से कार्य करने में अयोग्य रहे।
प्रश्न 4 – श्रम न्यायालय क्या है?
What is labour court ?
उत्तर – श्रम न्यायालय (धारा 7)
(Labour Court)
1. गठन (Constitution)-अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी मामले से सम्बन्धित औद्योगिक संघर्ष के निर्णय के लिए तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों को सम्पन्न करने हेतु उपयुक्त सरकार शासकीय गजट नोटिफिकेशन द्वारा एक से अधिक श्रम न्यायालय की नियुक्ति कर सकती है।
2. न्यायाधीश या अध्यक्ष (Chairman)-श्रम न्यायालय में उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला केवल एक ही व्यक्ति होगा।
3. न्यायाधीश या अध्यक्ष की योग्यताएँ (Qualifications of Chain कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य उस स नहीं होगा जब तक कि
(a) वह किसी उच्च न्यायालय का जज न हो अथवा न रह चुका हो; या
(b) वह कम-से-कम तीन वर्ष तक जिला न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर कार्य न कर चुका हो; या
4. क्षेत्र (Jurisdiction)-श्रम न्यायालय द्वारा औद्योगिक संघर्षों सम्बन्धी मामला न्यायालय की तरह सुनवाई की जाएगी तथा उन पर फैसला दिया जाएगा। श्रम न्यायालय सौंपे जाने वाले मामलों का निर्धारण उपयुक्त सरकार करती है।
प्रश्न 5 – आंशिक अयोग्यता क्या है?
What is partial disablement ?
उत्तर – आंशिक अयोग्यता (Partial Disablement)-आंशिक अयोग्यता से आशय ऐसी अयोग्यता से है जिससे श्रमिक की आय कमाने की क्षमता में कमी आ गयी है और ऐसी कमी अस्थायी प्रकृति की है।
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