B.Com 3rd Year Redemption Of Preference Shares – Corporate Accounting Notes
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पूर्वाधिकार अंशों का शोधन
(Redemption of Preference Shares)
पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन (Issue of PreferenceShares) – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 के अनुसार, (1) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अंशों द्वारा सीमित कोई कम्पनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती जो अशोध्य हों अर्थात् अब केवल शोध्य पूर्वाधिकार अंश ही निर्गमित किए जा सकते हैं। (2) अंशों द्वारा सीमित कम्पनी, यदि इसका पार्षद अन्तर्नियम अधिकृत करता है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है जो निर्गमन की तिथि से अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत शोध्य हों। आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं की दशा में कम्पनी 20 वर्ष से अधिक अवधि में शोध्य पूर्वाधिकार श निर्गमित कर सकती है, परन्तु यह अवधि 30 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। इसमें भी 20 वर्ष के पश्चात् थात् 21 वें वर्ष से प्रतिवर्ष ऐसे अंशों के कम-से-कम 10% का पूर्वाधिकार अंशधारियों के विकल्प पर आनुपातिक आधार पर शोधन किया जायेगा। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय पूर्वाधिकारी अंशधारियों को उनकी पूँजी का भुगतान करने से है। शोध्य पर्वाधिकार अंशों के शोधन से सम्बन्धित मुख्य प्रावधान (Main Provisions Related Redemption of Preference Shares) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 (कम्पनी अधिनिय 1956 की धारा 80) के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के सम्बन्ध में मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं__ (1) कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत होने पर केवल पूर्णदत्त (Full Paid up) शोभा पर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, आंशिक दत्त (Partly Paid up) अंशों का नहीं। अतः प्रश्न में अंशत: दत्त पूर्वाधिकार अंश दिये हुए हैं और उनके शोधन के लिए कहा गया है तो यह माना जायेगा शोधन से पूर्व कम्पनी ने उक्त अंशो पर बकाया राशि प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त यदि प्रश्न में पर्णटल एवं अंशत: दत्त दोनों प्रकार के पूर्वाधिकार अंश दिये हुए हैं तो किसी अन्य निर्देश के अभाव में केवल पर्णन पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जायेगा। (2) ऐसे अंशों का शोधन (1) कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों (Profits available for dividendra हो सकता है अर्थात् ऐसे लाभ से हो सकता है जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध हैं, अथवा (i) ऐसे नये अंशों के निर्गमन की प्राप्त राशि से किया जा सकता है जिनका निर्गमन ऐसे शोधन के उद्देश्य से ही किया गया (3) विभाजन योग्य लाभों से शोधन करने के सम्बन्ध में यह ध्यान रखें कि निम्नलिखित लाभों का प्रयोग लाभांश वितरण के लिए किया जा सकता है- (i) लाभ-हानि विवरण (Statement of Profit & Loss) (ii) सामान्य संचय (General Reserve) (iii) संचित कोष (Reserve Fund) (iv) बीमा कोष (Insurance Fund), (v) लाभांश समानीकरण कोष (Dividend Equalisation Fund) (vi) कर्मचारी-क्षतिपूर्ति कोष (Employees Compensation Fund) तथा (vii) कर्मचारी दुर्घटना कोष (Worker’s Accidents Fund) कुछ कोषों का पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए उपलब्ध न होना – निम्नलिखित लाभों/कोषों का उपयोग शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाभ पूँजीगत प्रकृति के होते हैं- (i) प्रतिभूति प्रीमियम खाता (Security Premium A/c), (ii) अंश हरण खाता (Share Forfeited A/c), (iii) कम्पनी के समामेलन के पूर्व के लाभ (Profits Prior to Incorporation of a Company), (iv) पूँजी संचय खाता (Capital Reserve), (v) विकास छूट संचिति (Development Rebate Reserve), एवं (vi) विनियोग भत्ता संचय (Investment Allowance Reserve) यदि ऐसे अंशों का शोधन उपरोक्त वर्णित विभाजन योग्य लाभों में से किया जाना हो तो शोधन किये जान वाले अंशों के अंकित मूल्य (Face Value) की राशि के बराबर धनराशि लाभांश के लिए उपलब्ध लाभाम: हस्तान्तरित करके ‘पुँजी शोधन संचय खाते’ (Capital Redemption Reserve A/c) में क्राडट होगी। पूँजी शोधन संचय खाते का प्रयोग केवल कम्पनी के अंशधारियों को पूर्णदत्त बोनस अंशानिगा करने के लिये किया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के सामान्य संचय एवं अन्य कोषों का उपयोग तब तक वांछनीय नहीं होगा जब तक कि लान खाते/लाभ-हानि के विवरण (Statement of Profit and Loss) में शेष उपलब्ध है। इसका अर्थ यह हुआ पहले लाभ-हानि विवरण में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाता है एवं लाभ-हानि विवरण काश होने पर अन्य कोषों का उपयोग किया जाता है। (3) शोधन के लिए निर्गमित किये जाने वाले नये अंश पूर्वाधिकारी (अधिमान) हो सकत । समता। नये अंशों का निर्गमन सममूल्य अथवा प्रीमियम पर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्ना बिन्दु ध्यान रखने योग्य हैं (i) यदि नये अंशों का निर्गमन सम-मल्य अथवा प्रीमियम पर किया गया है तो निमित अशा मूल्य (Face Value) के बराबर की राशि को अंशों के शोधन के लिये प्रयोग किया जायेगा। प्रामिय का प्रयोग शोधन के लिए नहीं हो सकता है। (ii) यदि नये अंशों का निर्गमन कटौती पर किया गया है तो नये अंशों के निर्गमन स अर्थात अंकित मूल्य में से कटौती घटाकर बची शेष राशि को ही अंशो के शोधन के लिये प्रयोग किया जायेगा। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार स्वैट समता अंशों के अतिरिक्त अन्य कोई भी अंश कटौती पर निर्गमित नहीं हो सकते हैं। (4) लाभ में से तथा नए अंशों को निर्गमित करके पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करना – कम्पनी समिनियम के प्रावधानों के अनुसार शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान आंशिक रूप से नए अंशों को निमित करके किया जा सकता है। इस प्रकार, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूँजी का शोधन कम्पनी के लाभों में से अर्थात पुँजी शोध्य संचय खाते से) और नए अंशो को निर्गमित करके किया जाता है। (5) यदि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाना है तो अंशों के शोधन से पूर्व प्रीमियम की व्यवस्था कम्पनी के लाभों, आयगत संचितियों अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते से की जा सकती है। यदि प्रश्न में पराने या नये अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का शेष दिया हुआ हो तो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था पहले तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से की जाएगी एवं यदि प्रतिभूति प्रीमियम खाते में पर्याप्त शेष नहीं है तो शेष वांछित रकम की व्यवस्था कम्पनी के लाभों/आयगत संचिति से की जाएगी। नोट – यदि प्रश्न में शोधन हेतु नए अंशों के निर्गमन की राशि दी है, तो शोधन हेतु शेष राशि की व्यवस्था कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों से की जाएगी। यदि प्रश्न में कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों की राशि दी गई है, तो शेष राशि की व्यवस्था नए अंशों के निर्गमन से की जाएगी। यदि प्रश्न में पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन के बिना ही किया गया है तो यह माना जाएगा कि कम्पनी के पास शोधन हेतु विभाजन योग्य लाभों की पर्याप्त/वांछित राशि उपलब्ध है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर लेखांकन प्रविष्टियाँ (Accounting Entries for Redemption of Preference Shares)- आंशिक दत्त पूर्वाधिकार अंशों को पूर्णदत्त बनाने पर (यदि कोई हो):
- नये अंशों के निर्गमन पर :
- विभाजन योग्य लाभों में से अंशों का शोधन किए जाने पर :
- शोधन पर दी जाने वाली प्रीमियम की राशि की व्यवस्था करने पर ( यदि कोई हो):
- शोध्य पूर्वाधिकार अंश पूँजी को अंशधारियों के खाते में हस्तान्तरित करने पर :
- पूर्वाधिकार अंशधारियों का भुगतान करने पर :

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